सभी हितधारकों एवं विशेषकर आम जनता से इस चार्टर को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने का अनुरोध किया जाता है। वे अपने सुझावों को ई-मेल द्वारा इस पते ddss.and@nic.in पर भेज सकते हैं। उन सुझावों पर अगली समीक्षा के समय सम्यक विचार की जाएगी।
सामान्य यात्री: जहाज में बोर्डिंग करते समय कोई भी फोटो पहचानपत्र।
द्वीपवासी: स्थानीयता प्रमाणपत्र / आइलैंडर कार्ड।
विदेश राष्ट्रीयता के व्यक्ति: पासपोर्ट एवं वर्जित क्षेत्र अनुमति पत्र।
छात्र: शैक्षणिक संस्थान से जारी विद्यार्थी प्रमाणपत्र।
दिव्यांगजन : सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र।
वरिष्ठ नागरिक: सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाणपत्र 60 वर्ष से अधिक की आयु दर्शाता हो।
स्वतंत्रता सेनानी: सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किया गया प्रमाणपत्र।
सहायक निदेशक (वाणिज्यिक), जहाजरानी सेवा निदेशालय।
जहाजरानी सेवाओं के काउन्टर द्वारा, उपलब्धता के अनुसार निर्भर रहेगा।
उप निदेशक (जहाजरानी सेवाएं), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन।
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर तक ब्रेक बल्क और कंटेनर कार्गो के रूप में माल का परिवहन किया जाता है । मुख्यभूमि की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक जहाज में 1500 मीट्रिक टन माल के परिवहन की क्षमता है।
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार अंतर-द्वीपीय जहाजों द्वारा ब्रेक बल्क के रूप में दक्षिणी द्वीप समूह तक माल का परिवहन।
अंतर-द्वीपीय जहाजों में 100 से 200 मीट्रिक टन माल की परिवहन की क्षमता है।
व्यापारी/ट्रेडर्स विभिन्न स्टेशनों / सेक्टरों पर स्थित कार्यालयों से उनके माल की परिवहन के लिए बुकिंग कर सकते हैं।
सभी स्टेशनों पर शिपमेंट के लिए रखे हुए बुक किए हुए माल की मात्रा, जहाज पर ले जाने के लिए रखे हुए माल के निशान सहित प्रेषक और प्रेषिति के नाम का विवरण देते हुए माल की बुकिंग करना।
सहायक निदेशक (वाणिज्यिक), जहाजरानी सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर।
सहायक निदेशक (जहाजरानी सेवाएं), चेन्नई।
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ( एससीआई ) लिमिटेड, कोलकाता।
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ( एससीआई ) के एजेंट, विशाखापटनम।
बुकिंग के आधार पर
जहाजरानी सेवा निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन।
निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय यात्री: बोर्डिंग के समय कोई फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
सामान्य यात्री: कैम्पबेल बे को छोड़ कर शोम्पेन क्षेत्र सहित कर निकोबार द्वीप समूह के लिए जनजातीय पास की प्रति या तैनाती आदेश। विदेशी नागरिकों को हट बे से आगे की अनुमति नहीं है।
छात्र: शिक्षा संस्थान द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाणपत्र।
दिव्यांगजन : सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यंगता विकलांगता प्रमाणपत्र।
वरिष्ठ नागरिक: 60 वर्ष से अधिक आयु को दर्शाता हुआ सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण/प्रमाणपत्र।
स्वतंत्रता सेनानी : सरकार द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्र।
सहायक निदेशक (वाणिज्यिक), जहाजरानी सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर।
जहाजरानी सेवाओं के काउन्टर द्वारा, उपलब्धता के अनुसार निर्भर रहेगा।
उप निदेशक, जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन।
सामान्य यात्री: बोर्डिंग के समय कोई फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
द्वीपवासी: स्थानीय प्रमाणपत्र / द्वीपवासी पहचान पत्र।
सरकारी कर्मचारी : विभाग से जारी पहचान पत्र ।
सहायक निदेशक (वाणिज्यिक), जहाजरानी सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर।
जहाजरानी सेवाओं के काउन्टर द्वारा, उपलब्धता के अनुसार निर्भर रहेगा।
उप निदेशक, जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन।
चाथम – बम्बूफ्लाट
चाथम - डंडस पॉइंट
मिडिल स्ट्रेट – बाराटांग
उत्तरा - गांधीघाट
एरियल बे - स्मिथ आईलैण्ड
लॉन्ग आईलैण्ड – एरेटा
लॉन्ग आईलैण्ड – कदमतला
चाथम – बम्बूफ्लाट
चाथम - डंडस पॉइंट
फीनिक्स बे – बम्बूफ्लाट
फीनिक्स बे - होप टाउन
कमोर्टा – कच्छाल
कमोर्टा – इतुई- मोनार्क – चैंपियन
कैम्पबेल बे - कोंडुल
सहायक निदेशक (वाणिज्यिक), जहाजरानी सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर।
जहाजरानी सेवाओं के काउन्टर द्वारा, उपलब्धता के अनुसार निर्भर रहेगा।
उप निदेशक, जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन।