ई-टिकटिंग पोर्टल या स्टार्स काउंटर के माध्यम से टिकट बुक करते समय यात्री को वैध पहचान प्रमाण का विवरण दर्ज करना आवश्यक है। उन्हें उसी पहचान पत्र की मूल प्रति अपने साथ ले जाना होगा और जहाज पर चढ़ते समय उसे दिखाना होगा। कोई भी विसंगति पाए जाने पर टिकट के मुख्य किराया का 10 गुणा ज्यादा किराया लिया जाएगा।
यात्रियों को निर्धारित यात्रा से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। मुख्यभूमि, अंतर-द्वीपीय और फोरशोर क्षेत्र में 30 मिनट पहले जहाज पर चढ़ने का गेट बंद कर दिया जाएगा।
रियायती टिकट रखने वाले यात्रियों को जहाज पर चढ़ते समय केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी वैध रियायती पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।
निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले सामान्य यात्रियों के पास अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी जनजातीय पास होना आवश्यक है। विदेशी नागरिकों को हट बे(लिटिल अण्डमान) से आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
यात्रियों को जहाज पर चढ़ने से पहले बंदरगाह स्वास्थ्य/सीमा शुल्क और अन्य ऐसे वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यात्रियों को जहाज के अंदर आईएसएम मार्क के तहत आने वाले सूरक्षा उपायों का अनुपालन करना होगा।
टिकट रहित यात्रियों और उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित भारत सरकार के कानून और नीति के अनुसार दण्डित किया जाएगा।
सामान्य यात्री : केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
द्वीपवासी : स्थानीय प्रमाणपत्र /द्वीपवासी पहचान पत्र।
सरकारी सकर्मचारी : से विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र।
विदेशी नागरिक : पासपोर्ट की प्रतिलिपि और वर्जित क्षेत्र की अनुमति पत्र।
विद्यार्थी : शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी वास्तविक प्रमाणपत्र।
दिव्यांगजन : सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र।
वरिष्ठ नागरिक : 60 वर्ष से अधिक आयु को दर्शाता हुआ सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण/प्रमाणपत्र।
स्वतंत्रता सेनानी : सरकार द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्र।
निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय यात्री : बोर्डिंग के समय कोई फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
द्वीपवासी : स्थानीय प्रमाण पत्र/ द्वीपवासी पहचानपत्र। कैम्पबेल बे को छोड़ कर शोम्पेन क्षेत्र सहित कार निकोबार द्वीप समूह के लिए जनजातीय पास की प्रति या तैनाती आदेश।
सामान्य यात्री : कैम्प बेल बे को छोड़ कर शोम्पेन क्षेत्र सहित कर निकोबार द्वीप समूह के लिए जनजातीय पास की प्रति या तैनाती आदेश।
विदेश नागरिक : विदेश नागरिकों को निकोबार द्वीपसमूह जाने की अनुमति नहीं है।
विद्यार्थी : शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी वास्तविक प्रमाणपत्र।
दिव्यांग : सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र।
वरिष्ठ नागरिक : 60 वर्ष से अधिक आयु को दर्शाता हुआ सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण/प्रमाणपत्र।
स्वतंत्रता सेनानी : सरकार द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्र।
सामान्य यात्री : केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान प्रमाणपत्र।
द्वीपवासी: स्थानीय प्रमाण पत्र/ द्वीपवासी पहचानपत्र।
विदेशी नागरिक: पासपोर्ट की प्रतिलिपि और वर्जित क्षेत्र की अनुमति पत्र।
विद्यार्थी : शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी वास्तविक प्रमाणपत्र।
दिव्यांग : सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र।
वरिष्ठ नागरिक : 60 वर्ष से अधिक आयु को दर्शाता हुआ सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण/प्रमाणपत्र।
स्वतंत्रता सेनानी : सरकार द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्र।
मुख्यभूमि के जलयानों में, बंक श्रेणी के यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले सामान के रूप में 55 किलोग्राम या 5 सीएफटी तक और केबिन श्रेणी के यात्रियों को 125 किलोग्राम या 10 सीएफटी तक का व्यक्तिगत सामान/घरेलू सामान ले जाने की अनुमति है। नि:शुल्क सामान से अधिक या वाणिज्यिक मात्रा में कोई भी व्यापारिक सामान के लिए लागू अधिकतम सामान दरों के अनुसार प्रभार लिया जाएगा।
अतिरिक्त सामान को जहाज के रवाना होने से एक दिन पहले या जहाज संचालक द्वारा निर्धारित समय पर लोड किया जाना चाहिए।
अंतर-द्वीपीय जहाजों में, केबिन श्रेणी के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम, बंक श्रेणी के यात्रियों के लिए 30 किलोग्राम और डेक श्रेणी के यात्रियों के लिए 25 किलोग्राम वजन तक का निःशुल्क सामान, सामान, व्यक्तिगत सामान आदि ले जाने की अनुमति है। जहाज पर चढ़ने के दौरान भारी सामान, वाणिज्यिक माल और अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यात्रियों और उनके सामान को उनके स्वयं के जोखिम और जिम्मेदारी पर ले जाया जाना चाहिए और वाहक किसी भी कारण से हुई किसी भी चोट या हानि या क्षति के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है।
यात्रियों को अपने साथ विस्फोटक, ज्वलनशील या विस्फोटक अन्यथा खतरनाक प्रकृति के सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर यात्री पर अभियोजन चलाया जाएगा। आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने वाले यात्री को जहाज पर चढ़ते ही उसे जहाज के अधिकारी को सौंप देना होगा ताकि यात्रा के दौरान उसे सुरक्षित सुरक्षित हिरासत में रखा जा सके।
स्टार्स ई-टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से बुक किए गए सभी टिकटों को केवल ई- टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से ही रद्द किए जाने चाहिए। स्टार काएंटर से रद्द करने सुविधा नहीं होगी।
प्रकाशित तिथि पर ही जलयान को प्रस्थान करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे लेकिन किसी भी प्रशासनिक उद्देश्य के लिए किसी भी तरीके से या किसी भी सीमा तक प्रकाशित यात्रा की तिथि या समय को रद्द करने या बदलने का अधिकार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा, इसके कारण या युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय अशांति या जलयान संचालक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारणों से यात्रियों को होने वाले नुकसान के लिए जलयान संचालक उत्तरदायी नहीं होगा।
वास्तविक यात्रा समय से 2 घंटे पूर्व टिकट रद्द नहीं किया जाएगा।
मुख्यभूमि, अंतर-द्वीपय और फोरशोर क्षेत्रों के जलयानों के लिए रद्द करण शुल्क / धन वापस करने के नियम इस प्रकार है:
# | विवरण | मुख्य भूमि | अंतर-द्वीपीय | फोरशोर |
---|---|---|---|---|
1 | जलयान यात्रा की तिथि से 3 दिन पहले टिकट रद्द करने पर | डीलक्स/केबिन के लिए ₹ 20/- और बंक के लिए ₹ 15/- | ₹ 15/- | ₹ 15/- |
2 | जलयान यात्रा की तिथि से 2 दिन / 1 दिन पहले टिकट रद्द करने पर | किराया का 25% | किराया का 25% | किराया का 25% |
3 | जलयान यात्रा के दिन टिकट रद्द करने पर | किराया का 60% | किराया का 60% | किराया का 60% |
4 | जलयान यात्रा करने के बाद | कोई रद्दीकरण / धनराशी वापस नहीं किया जाएगा | कोई रद्दीकरण / धनराशी वापस नहीं किया जाएगा | कोई रद्दीकरण / धनराशी वापस नहीं किया जाएगा |
# | विवरण | मुख्य भूमि | अंतर-द्वीपीय | फोरशोर |
---|---|---|---|---|
1 | जलयान यात्रा की तिथि से 3 दिन पहले टिकट रद्द करने पर | डीलक्स के लिए ₹ 20/- केबिन और बंक के लिए ₹ 15/- | ₹ 10/- | ₹ 10/- |
2 | जलयान यात्रा की तिथि से 2 दिन/1 दिन पहले टिकट रद्द करने पर | डीलक्स के लिए ₹ 20/- केबिन और बंक के लिए ₹ 15/- | ₹ 10/- | ₹ 10/- |
3 | जलयान यात्रा के दिन टिकट रद्द करने पर | डीलक्स के लिए ₹ 20/- केबिन और बंक के लिए ₹ 15/- | ₹ 10/- | ₹ 10/- |
4 | जलयान यात्रा करने के बाद | ₹ 10/- का प्रभार सहित रद्द करने का शुल्क | ₹ 10/- का प्रभार सहित रद्द करने का शुल्क | ₹ 10/- का प्रभार सहित रद्द करने का शुल्क |
# | मामला | विवरण | धनवापसी नीति | रद्द करने की समय सीमा |
---|---|---|---|---|
1 | जलयान यात्रा रद्द होने पर | प्रशासनिक कारणों से जलयान यात्रा रद्द होने पर | पूर्ण धनराशी वापस की जाएगी | जलयान यात्रा की वास्तविक तिथि से 10 दिन तक |
2 | जलयान यात्रा पुन: निर्धारित किए जाने पर | दिवस / जलयान यात्रा की तिथिा में परिवर्तन किए जाने पर | पुन: निर्धारित तिथि से पूर्व बुक किए गए पीएनआर के लिए पूर्ण धनराशी वापस की जाएगी | जलयान यात्रा के समय से केवल 2 घण्टा पूर्व तक ही रद्द करने की अनुमति होगी |
पुन: निर्धारित तिथि के बाद बुक किए गए पीएनआर के लिए रद्द करने के नियम के अनुसार प्रभार लिया जाएगा | ||||
3 | जलयान यात्रा में विलंब होने पर | जलयान यात्रा समय में परिवर्तन किए जाने पर | 6 घ्ण्टे या उससे अधिक समय के विलंब होने पर पूर्ण धनराशी वापस की जाएगी | जलयान यात्रा के समय से केवल 2 घण्टा पूर्व तक ही रद्द करने की अनुमति होगी |
4 | जलयान यात्रा करने में अक्षम होने पर | जलयान यात्रा करने में अक्षम होने पर | प्रशासनिक कारणों से जलयान की यात्रा अक्षम होने पर उस विशेष दिन के जलयान की यात्रा संबंधी सभी लेनदेन को रद्द कर दिया जाएगा |
वाहक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई केवल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय में ही की जाएगी।
सेवा के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो उसे जलयान पर चढ़ने/उतरने वाले बंदरगाह में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सरकारी जलयान के मास्टर के पास या पोर्ट ब्लेयर के जहाजरानी सेवा निदेशालय में दर्ज कराया जा सकता है।
किसी भी परेशानी या शिकायत के मामले में संपर्क करें :