नोट: नये ड्राई डॉक का आगे 90 मी. लम्बाई का विस्तार कार्य प्रगति पर है।
* सभी प्रभार वस्तु एवं सेवा कर के अलावा हैं।
नये ड्राई डॉक की सेवाएं लेने वाली संबंधित एजेंसी / फर्म को निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा।
ड्राई डॉक स्लॉट को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए केवल सरकारी/निजी एजेंसियों को आवंटित किया जाएगा और स्लॉट के विस्तार पर किसी भी कीमत पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवंटित स्लॉट मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सका है, तो इस निदेशालय द्वारा जारी खाली करने की सुचना के अनुसार जहाज को ड्राई डॉक खाली करना होगा और जहाज को एजेंसी की लागत और जोखिम पर 'जैसा है जहॉं है' की स्थिति अन-डॉक करना होगा।
यदि एजेंसी चाहे तो वे शेष कार्य को पूरा करने हेतु अगले स्लॉट के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर और ड्राई डॉक के आबंटन का इंतज़ार कर रहे जहाजों की सूची में प्राथमिकता के अनुसार इस पर विचार किया जाएगा।
आपातकालीन आधार पर ड्राई डॉक की आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय ऐसे आबंटन पर बारी से पहले विचार करेगा, जिसके लिए एजेंसी को उचित औचित्य के साथ मांग करनी होगी।
अन्य सरकारी/निजी एजेंसियों को ड्राई डॉक का आबंटन, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित अग्रिम ड्राई डॉक शुल्क, जैसा कि वर्तमान तिथि पर लागू है, के भुगतान के आधार पर किया जाएगा।
अन-डॉकिंग में किसी भी प्रकार की देरी होने पर, डॉकिंग के प्रतिदिन का शुल्क सामान्य शुल्क से दोगुना होगा।
उपयोगकर्ता/एजेंसी से प्रतिभूति जमा के रूप में अग्रिम में ₹50,000/- (या वर्तमान तिथि के अनुसार लागू) की राशि प्राप्त की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंसी द्वारा ड्राई डॉक के उपयोग के पश्चात् उसकी सफाई की गई है। जहाज की मरम्मत के दौरान उत्पन्न धूल/कचरे और मेटल स्क्रैप की संतोषजनक सफाई के पश्चात् प्रतिभूति जमा राशि वापस कर दी जाएगी।
मोबाइल क्रेन की सेवा उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रति घंटे ₹5,799/- और अलग से लागू वस्तु एवं सेवा कर शुल्क लेगा तथा हॉट वर्क के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रति टन ₹1,697/- और अलग से लागू वस्तु एवं सेवा कर शुल्क लेगा।
यदि ड्राई डॉक की बुकिंग 48 घंटे की अग्रिम सूचना के बिना रद्द की जाती है, तो ड्राई डॉक का 50% अग्रिम जमा से काट ली जाएगी।
यदि डॉकिंग/अन-डॉकिंग के समय कोई जहाज एक ओर या दूसरी ओर झुक जाती है, तो जहाज के मास्टर द्वारा Tank Declaration में की गई घोषणा के विरूद्ध उसे सीधा करने के लिए ₹20,000/- का अतिरिक्त शुल्क (वार्षिक रूप से संशोधित किया जाए्रगा) लगाया जाएगा। हालाँकि, अगर यह आवश्यक समझा जाता है कि ड्राई-डॉक से पानी निकाला जाए ब्लॉकों को रीसेट करने पर, अतिरिक्त डॉकिंग शुल्क लगाया जाएगा जिसका अर्थ है कि उसके लिए जहाज को अतिरिक्त डॉकिंग और अनडॉकिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।
यदि जहाज ड्राई-डॉक में तेल, अन्य मलबा और हानिकारक प्रदूषक छोड़ता है, तो संबंधित एजेंसी को ऊपर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ₹50,000/- की सफाई शुल्क देना होगा और ₹5,000/- का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
गैंगवे एवं तटापूर्ति कनेक्शनों के प्लेसमेंट/हटान के लिए ड्राई-डॉक/अन-डॉकिंग के दिन EOL Shore Crane और 55 टन मोबाइल क्रेन का शुल्क ड्राई-डॉकिंग के भाड़े की दर में शामिल है।
* सभी प्रभार वस्तु एवं सेवा कर के अलावा हैं।
सैंडेल ड्राई डॉक की सेवाएं लेने वाली संबंधित एजेंसी/फर्म को निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा।
ड्राई डॉक स्लॉट को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए केवल सरकारी/निजी एजेंसियों को आवंटित किया जाएगा और स्लॉट के विस्तार पर किसी भी कीमत पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवंटित स्लॉट मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सका है, तो इस निदेशालय द्वारा जारी खाली करने की सुचना के अनुसार जहाज को ड्राई डॉक खाली करना होगा और जहाज को एजेंसी की लागत और जोखिम पर 'जैसा है जहॉं है' की स्थिति अन-डॉक करना होगा।
यदि एजेंसी चाहे तो वे शेष कार्य को पूरा करने हेतु अगले स्लॉट के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर और ड्राई डॉक के आबंटन का इंतज़ार कर रहे जहाजों की सूची में प्राथमिकता के अनुसार इस पर विचार किया जायेगा।
आपातिक आधार पर ड्राई डॉक की आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय उन मामलों में बिन बारी आबंटन करने पर विचार कर सकता है, जिसके लिए एजेंसी को उचित औचित्य के साथ आबंटन हेतु आवेदन देना होगा।
अन्य सरकारी/निजी एजेंसियों को ड्राई डॉक के आबंटन के लिए उन्हें अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्राई डॉक शुल्क, जो उस तिथि को लागू होंगे, का अग्रिम भुगतान करना होगा।
अन-डॉकिंग में विलंब के मामले पर प्रतिदिन देय सामान्य डॉकिंग शुल्क का दोगुना शुल्क प्रभारित होगा।
ड्राई डॉक के उपयोग के पश्चात उपयोगकर्ता/एजेंसी द्वारा ड्राई डॉक का अच्छी तरह से साफ-सफाई करना सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता/एजेंसी से ₹ 50,000/- (या उस तिथि को लागू होने वाली दर के अनुसार) की राशि को प्रतिभूति जमा के रूप में लिया जाएगा । जहाज की मरम्मत के दौरान जमा हुए धूल/कचरे तथा धातु के अपशिष्ट/स्क्रैप आदि की अच्छी तरह से साफ-सफाई सुनिश्चित होने पर उस प्रतिभूति जमा राशि को वापस किया जाएगा।
विभाग मोबाइल क्रेन की सेवा प्रदान करने के लिए प्रति घंटे ₹ 5,799/- एवं लागू होने वाली जीएसटी तथा प्रति टन गरम पानी के लिए बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रति टन ₹1,697/- और अलग से लागू वस्तु एवं सेवा कर शुल्क लेगा।
यदि ड्राई डॉक की बुकिंग को 48 घंटे की अग्रिम सूचना दिए बिना रद्द करता है, तो ऐसी स्थिति में अग्रिम जमा राशि से ड्राई डॉक प्रभार की 50% की वसूली की जाएगी ।
जहाज के मास्टर द्वारा टैंक घोषणा में की गई घोषणा के विपरीत यदि डॉकिंग/अन-डॉकिंग के समय कोई जहाज एक ओर या दूसरी ओर झुक जाता है, तो इसे सुधारने के लिए ₹ 20,000/- का अतिरिक्त शुल्क/प्रभार (जिसे प्रति वर्ष परिशोधित किया जाएगा ) लगाया जाएगा। हालाँकि, यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि ब्लॉकों को रीसेट करने के लिए ड्राई-डॉक से पानी निकालना चाहिए तो इसके लिए अतिरिक्त डॉकिंग शुल्क लगाया जाएगा, अर्थात इसके लिए जहाज को अतिरिक्त डॉकिंग एवं अनडॉकिंग शुल्क का भुगतान करना होगा ।
यदि जहाज ड्राई-डॉक में तेल, अन्य मलबा एवं हानिकारक प्रदूषक छोड़ता है, तो संबंधित एजेंसी को ऊपर निर्धारित प्रभार के अलावा ₹ 50,000/- का भुगतान सफाई शुल्क के रूप में देना होगा और साथ ही ₹ 5,000/- का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
ड्राई डौकिंग टैरिफ़ दर में ड्राइ डोकिंग /अन-डोकिंग के दिन गैंगवे को लगाने/निकालने के लिए ईओएल शोर क्रैन तथा 55 टन के मोबाईल क्रैन का प्रभार एवं शोर सप्लाइ कनेक्शन का प्रभार शामिल होता है।
* सभी प्रभार में वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं है।
स्लिपवे की सेवाएं लेने वाली संबंधित एजेंसी/फर्म को निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा।
स्लिपवे स्लॉट का आबंटन सरकारी/निजी एजेंसियों को केवल एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में स्लॉट की अवधि को बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आबंटित स्लॉट का उपयोग मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए नहीं कर पाता है, तो जहाज को निदेशालय द्वारा जारी किए गए स्लिपवे खाली करने की नोटिस के अनुसार स्लिपवे को खाली करना होगा तथा एजेंसी के लागत और जोखिम पर जहाज को ‘जैसा है जहां है’ की स्थिति पर अन-डॉक किया जाएगा।
यदि एजेंसी चाहे तो शेष कार्य को पूरा करने हेतु अगले स्लॉट के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। स्लिपवे के आबंटन पर विचार अतिरिक्त स्लिपवे की उपलब्धता एवं स्लिपवे आबंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे जहाजों की सूची की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ।
आकस्मिक आधार पर स्लिपवे की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में निदेशालय ऐसे आबंटन पर बारी से पहले/बिन-बारी आबंटन पर विचार करेगा, जिसके लिए एजेंसी को समुचित औचित्य के साथ आवेदन करना होगा।
सरकारी/ अन्य निजी एजेंसियों को स्लिपवे के आबंटन के लिए उन्हें अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित स्लिपिंग शुल्क, जो उस तिथि को लागू होंगे, का अग्रिम भुगतान करना होगा।
यदि अन-स्लिपिंग में किसी प्रकार की देरी होती है तो ऐसे मामलों में उन्हें शुल्क के रूप में प्रति दिन सामान्य शुल्क का दोगुना राशि का भुगतान करना होगा।
ड्राई डॉक के उपयोग के पश्चात उपयोगकर्ता/एजेंसी द्वारा ड्राई डॉक का अच्छी तरह से साफ-सफाई करना सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता/एजेंसी से ₹ 50,000/- (या उस तिथि को लागू होने वाली दर के अनुसार) की राशि को प्रतिभूति जमा के रूप में लिया जाएगा । जहाज की मरम्मत के दौरान जमा हुए धूल/कचरे तथा धातु के अपशिष्ट/स्क्रैप आदि की अच्छी तरह से साफ-सफाई सुनिश्चित होने पर उस प्रतिभूति जमा राशि को वापस किया जाएगा।
विभाग मोबाइल क्रेन की सेवा प्रदान करने के लिए प्रति घंटे ₹ 5,799/- एवं लागू होने वाली जीएसटी तथा प्रति टन गरम पानी के लिए बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए ₹ 1,697/- एवं लागू होने वाली जीएसटी प्रभारित करेगा।
यदि ड्राई डॉक की बुकिंग को 48 घंटे की अग्रिम सूचना दिए बिना रद्द करता है, तो ऐसी स्थिति में अग्रिम जमा राशि से ड्राई डॉक प्रभार की 50%की वसूली की जाएगी ।
जहाज के मास्टर द्वारा टैंक घोषणा में की गई घोषणा के विपरीत यदि डॉकिंग/अन-डॉकिंग के समय कोई जहाज एक ओर या दूसरी ओर झुक जाता है, तो इसे सुधारने के लिए ₹ 10,000/- का अतिरिक्त शुल्क/प्रभार (जिसे प्रति वर्ष परिशोधित किया जाएगा ) लगाया जाएगा। हालाँकि, यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि जहाज को दुबारा स्लिपवे में चढ़ना होगा, तो इसके लिए ब्लॉकों को रीसेट करने का प्रभार एवं स्लिपवे प्रभार लगेगा अर्थात उनको प्रशुल्क दर के अनुसार अतिरिक्त डॉकिंग एवं अनडॉकिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।
यदि जहाज स्लिपवे में तेल, अन्य मलबा एवं हानिकारक प्रदूषक छोड़ता है, तो संबंधित एजेंसी को ऊपर निर्धारित प्रभार के अलावा ₹ 50,000/- का भुगतान सफाई शुल्क के रूप में देना होगा और साथ ही ₹ 5,000/- का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
स्लिपिंग टैरिफ़ दर में स्लिपिंग / अन-स्लिपिंग के दिन गैंगवे को लगाने / निकालने के लिए ईओएल शोर क्रैन तथा 55 टन के मोबाईल क्रैन का प्रभार एवं शोर सप्लाइ कनेक्शन का प्रभार शामिल होता है।